हरियाणा में लॉकडाउन के चलते सभी जिलों में अब नाकाबंदी रहेगी इसके लिए पुलिस को अंतर जिला नाके के लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों से भी पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आंनद अरोड़ा ने लॉकडाउन हुए सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिए कि अंतर जिला बॉर्डर पर नाके लगाकर लोगों की चेकिंग की जाए और पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही उन्हें जाने दिया जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा बिल्कुल न होने दें।
- लॉकडाउन में अखबार बांटने वालों को छूट रहेगी
- जिलों में दवाओं, किराने की दुकानें व अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी।
- पैकेजिंग की यूनिटें, चीनी व चावल मिलों को बंद नहीं किया जाएगा।
- सार्वजिनक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बंद है, इसलिए अंतर जिला बॉर्डर पर नाके लगाकर लोगों की चेकिंग की जाए।
- सरकारी कार्यालय व आवश्यक फैक्टरियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र देखकर ही जाने दें।
- घरेलू उड़ाने बंद नहीं है, इसलिए जो लोग एयरपोर्ट पर जाने वाले हैं, उन्हें विशेष तौर पर टिकटें देखकर ही जाने दें।
- हर नाके पर सैनिटाइजर की व्यवस्था हो और पुलिस कर्मचारी मास्क पहने हों।
- श्रमिकों को श्रम चौकों पर इकट्ठा न होनें दें।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से संबंधित उद्योगों के गोदम खुले रहेंगे।
- जिलों में रेस्टोरेंट इत्यादि खुले रह सकते हैं, लोग वहां से खाने-पीने की चीजें खरीद कर घर लेकर जा सकते है, परंतु रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी।
- ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा बंद हैं, परंतु सब्जी या अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए प्रयोग में होने वाले ऑटो रिक्शा को नहीं रोका जाएगा।
- रात के समय में कोई न कोई किराने और दवाओं की दुकान अवश्य खुली हों।
- जिला प्रशासन नगर निगम व नगर पालिकाओं के साथ मिलकर शिकायत निगरानी ग्रुप बनाएं।
- उपायुक्त सुनिश्चित करेंगे कि सफाई व घरों से कूड़ा उठाने का कार्य बिना रूकावट चलता रहे।
- जिला उपायुक्त अपने-अपने जिलों में भूकंप के कंट्रोल रूम की तरह ही एक कंट्रोल रूम बनाएं।