हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्लॉट आवंटियों के हित में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्राधिकरण ने सेक्टरों में गृह निर्माण संबंधित कार्यों के लिए एन्हांसमेंट भरने की शर्त हटा ली है। ताजा आदेशों में लैंड मॉर्गेज करने पर से भी एन्हांसमेंट भरने की शर्त को हटाया गया है। इससे उन प्लाटधारकों को राहत मिलेगी, जो गृह लोन लेकर मकान बनाना चाहते हैं। इसके अलावा सभी सेक्टरों की एन्हांसमेंट की दूसरी गणना 31 जनवरी तक पूरी करनी होगी। सेक्टरों में अब आवंटी बिना एन्हांसमेंट भरे अपने काम पूरे कर सकेंगे।
दूसरी गणना की प्रक्रिया में देरी से नाराज ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन समय सीमा निर्धारित करने और जरूरी कार्यों पर लगी रोक हटाने की मांग काफी समय से कर रही थी। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि हजारों परिवारों की परेशानियों को देखते हुए दोनों मामलों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया था। सीएम के आदेशों के बाद एचएसवीपी मुख्यालय ने एन्हांसमेंट की दूसरी गणना की प्रकिया पूर्ण करने की हेडलाइन 31 जनवरी निर्धारित कर दी है।
सभी जोनल प्रशासकों को तय समय सीमा में सभी सेक्टरों की दूसरी गणना की प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश जारी किया गया है। जोनल कमेटी के अधिकारियों को तय समय सीमा में प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने पर देरी का कारण स्पष्ट करना होगा। उन्हें अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा। मुख्यालय ने प्रदेश के सभी सेक्टरों में जरूरी कार्यों के लिए एन्हांसमेंट भरने की शर्त को 31 मार्च 2020 तक हटा लिया है।
अब प्लॉटधारकों को बिना एन्हांसमेंट राशि अदा किए गृह निर्माण, नक्शा, कंपलीशन प्रमाण पत्र, मॉर्गेज, बिजली, सीवर-पानी के कनेक्शन की स्वीकृति मिलेगी। इससे सेक्टरों में रुके हुए हजारों निर्माण कार्य पूरे हो सकेंगे। सेल-परचेज पर एन्हांसमेंट भरने की शर्त पहले की तरह लागू रहेगी।
आवंटियों के खातों में राशि अपडेट करना शुरू करे सरकार : वत्स
सेक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने कहा है कि हिसार व रोहतक जोन के लगभग सभी सेक्टरों की दूसरी गणना की प्रकिया पूर्ण हो चुकी है। अन्य जोन में प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मांग है कि जो सेक्टर जोनल कमेटी व सीए फर्म से स्वीकृति के बाद फाइनल होकर एचएसवीपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, उनके आवंटियों के खातों से पुरानी राशि को हटाकर नई राशि अपडेट करने के निर्देश जारी करें।