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Punjab: केजरीवाल की गिरफ्तारी पर होईकोर्ट का फैसला, पंजाब कांग्रेस प्रधान ने दिया ये बयान

Tue, 09 Apr 2024 05:48 PM IST
भूपेंद्र सिंह पीटीआई, चंडीगढ़

सार

केजरीवाल हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
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अमरिन्दर सिंह राजा वडिंग - फोटो : संवाद
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विस्तार
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कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज कर दिया गया है। इसपर पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिन्दर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक जो मैंने बचपन से देखा है, न्यायपालिका द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर, चाहे वह उनके पक्ष में आए या विपक्ष में आए, जो लोकतंत्र और भारतीय संविधान में विश्वास करता है उस हर आदमी का सर झूक जाता है।
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बता दें कि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया।
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वहीं, आम आदमी पार्टी के सूत्रों से खबर मिल रही है कि 'आप' हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है।
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