हरियाणा में जूनियर इंजीनियर पद की भर्ती में बिना इंटरव्यू के भी कट ऑफ से अधिक अंकों वाले एक उम्मीदवार को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी आयोग को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट नेे आयोग को नोटिस जारी करते हुए एक पद रिक्त रखने का आदेश भी दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए जितेंदर ने एडवोकेट मजलिज खान के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा कर्मचारी आयोग ने जूनियर इंजीनियर पद के लिए 2017 में भर्ती निकाली थी। इसके लिए हुई परीक्षा में याची ने 116 अंक प्राप्त किए फिर भी दस्तावेजों की जांच के लिए याची को नहीं बुलाया गया। याची ने हाईकोर्ट की शरण ली तो हाईकोर्ट के आदेश पर दस्तावेजों की जांच में याची को शामिल किया गया।
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इसके बाद कट ऑफ में याची को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया और चयन सूची जुलाई 2021 में निकाल दी गई। याची ने देखा तो पाया कि चयन सूची में आखिरी चयनित उम्मीदवार के अंक 112 थे और याची के अंक बिना इंटरव्यू के अंक जोड़े ही 116 थे। याची ने कहा कि यदि उसे इंटरव्यू में शून्य अंक भी प्राप्त हो तो उसे चयन सूची में निश्चित तौर पर स्थान मिलेगा। याची की दलीलों पर हरियाणा सरकार जवाब नहीं दे सकी और इसके लिए कुछ समय की मांग की। हाईकोर्ट ने इसपर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।