फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट की टिप्पणी: जानवरों को भी गरिमा का जीवन जीने का अधिकार, वे बोल नहीं सकते तो हमें बोलना होगा

Mon, 12 Feb 2024 11:13 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हाईकोर्ट ने कहा कि जानवर मूक हो सकते हैं लेकिन एक समाज के रूप में हमें उनकी ओर से बोलना होगा और जानवरों को कोई दर्द या पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जानवरों के प्रति क्रूरता से उन्हें मानसिक पीड़ा भी होती है। सभी जानवरों को सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकार है और कानून द्वारा इसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है।
विज्ञापन
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर भैंसों को मारने और घायल करने के आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को समझौते के आधार पर रद्द करने से इन्कार कर दिया है। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जानवर बोल नहीं सकते लेकिन एक समाज के रूप में हमें उनके लिए बोलना होगा क्योंकि जानवरों को शारीरिक अखंडता, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उन्हें केवल एक संपत्ति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

बस चालक सोहन सिंह ने पंजाब के संगरूर में 31 अक्तूबर 2016 को आईपीसी की धारा 279, 429 के तहत दर्ज मामले को समझौते के आधार पर रद्द करने की मांग की थी। याची पर आरोप है कि उसने लापरवाही से गाड़ी चलाकर दो भैंसों को टक्कर मारी थी। हादसे में एक भैंस की मौत हो गई थी और दूसरी बुरी तरह से घायल हो गई थी। 
विज्ञापन


याची ने शिकायतकर्ता, जो भैंसों के मालिक है के साथ समझौते के आधार पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि वह तेज गति से लापरवाही से बस चला रहा था और बस ने सड़क के किनारे जा रही भैंसों/बछड़ों को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप एक भैंस की मौत और दूसरी घायल हो गई। 

हाईकोर्ट ने कहा कि जानवर मूक हो सकते हैं लेकिन एक समाज के रूप में हमें उनकी ओर से बोलना होगा और जानवरों को कोई दर्द या पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जानवरों के प्रति क्रूरता से उन्हें मानसिक पीड़ा भी होती है। सभी जानवरों को सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकार है और कानून द्वारा इसे संरक्षित किया जाना आवश्यक है। जानवर इंसानों की तरह सांस लेते हैं और हैं उनमें भी भावनाएं होती हैं। उन्हें भोजन, पानी, आश्रय, सामान्य व्यवहार, चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। जानवरों को जीवन और शारीरिक अखंडता, सम्मान और गरिमा का अधिकार है। जानवरों को केवल संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। इन टिप्पणियों के आधार पर हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें