गुरदासपुर के हरदोवाल कलां पंचायत के सरपंच पद के लिए 2 करोड़ रुपये की बोली लगाने के मामले में दखल से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव का मामला है और आयोग के पास शिकायत है। आयोग ही इस शिकायत पर निर्णय लेगा। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
हाईकोर्ट की वकील सतिंदर कौर ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि पंजाब में कई जगह पर सरपंच के पद के लिए बोली लगाई जा रही है। गुरदासपुर के हरदोवाल कलां पंचायत के सरपंच पद के लिए 2 करोड़ रुपये की बोली लगाई गई है। याची ने कहा कि ऐसा करना बिलकुल गलत है। सरपंच के पद को बेचना पूरी तरह से असांविधानिक है। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से मांग की गई है। याची ने कहा कि चुनाव में बोली लगाकर कोड ऑफ कंडक्ट और पंजाब स्टेट इलेक्शन एक्ट का भी उल्लंघन किया गया है।
याचिका के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की कई जजमेंट हैं, जिसका उल्लंघन किया गया है। पंजाब सरकार ने कहा कि ऐसे किसी बयान या घोषणा की कोई कानूनी वैधता नहीं है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दखल से इन्कार कर दिया। बीते दिनों बोली लगाने का वीडियो भी वायरल हुआ था।