कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह
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पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कपूरथला से कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह को कोर्ट में पेश न होने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने उन्हें इस जुर्माना राशि को चंडीगढ़ पीजीआई के गरीब मरीज कल्याण कोष में जमा कराने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई चार नवंबर को निर्धारित की है।
कपूरथला से आप हलका प्रभारी रिटायर्ड जज मंजू राणा ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने मतदान केंद्र में अधिकारियों और राणा गुरजीत सिंह की मिलीभगत बताते हुए उन पर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। मंजू राणा का आरोप था कि चुनाव के दौरान जितने वोट पड़े थे, मतगणना के समय उससे अधिक वोट मशीन से निकले हैं।
मंजू राणा ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगा चार दिन तक धरना दिया था। उन्होंने चुनाव में धांधली के आरोप लगा केस दर्ज करने की भी मांग की थी। उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को मीडिया के माध्यम से हिदायत दी थी कि जो गलत कार्य वह पहले करते रहे हैं, उसे छोड़ दें और ईमानदारी से कार्य करें। उस समय शहर के पार्षद भी धरनास्थल पर उनसे आकर मिले थे।
मंजू राणा ने आरोप लगाया था कि शहर के एक पार्षद की एक बूथ पर दो वोट बनी हैं और दोनों वोट का मतदान किया गया। इस प्रकार की धांधली के कारण विपक्षी प्रत्याशी विजेता बना है। हलका प्रभारी मंजू राणा ने विधायक राणा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसी मामले में विधायक पर जुर्माना लगाया गया है।