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कैबिनेट के अहम फैसले : पदोन्नति के लिए सालों इंतजार नहीं, अब ग्रुप-सी कर्मियों को मिलेंगे समान अवसर

Thu, 24 Dec 2020 12:23 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

  • हरियाणा ग्रुप-सी कर्मचारी विधेयक 2020 पारित, तबादला भी अब एक समान कार्यकाल में होगा
  •  सरकारी विभागों में कई वर्षों तक रूका रहता था प्रोमोशन, अब कॉमन कैडर का गठन होगा
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हरियाणा कैबिनेट। फाइल फोटो - फोटो : Twitter
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विस्तार
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हरियाणा के सरकारी विभागों के ग्रुप सी कर्मचारियों को अब पदोन्नति के लिए वर्षों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए कॉमन कैडर का गठन होगा और पदोन्नति के अवसर भी समान मिलेंगे। साथ ही उनका तबादला भी एक समान कार्यकाल के दौरान ही होगा।

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हरियाणा मंत्रिमंडल समूह की बैठक में हरियाणा ग्रुप -सी कर्मचारी (सेवा में भर्ती और शर्तें) विधेयक, 2020 पारित किया गया। इसके तहत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने और एक विभाग से दूसरे विभाग में कर्मचारी के स्थानांतरण के लिए समान कार्यकाल के लिए स्वीकृति दी गई है। 


इस प्रावधान के तहत विभागीय सेवा नियमावली की अनुमति के अलावा, फील्ड कैडर के कर्मचारियों को मुख्यालय और हेड ऑफिस के कर्मचारियों को फील्ड कार्यालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अधिकांश विभागों में, ग्रुप-सी पद के फील्ड कैडर के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 10 से 20 साल तक रुकना पड़ता है, जबकि एक ही पद पर हेड ऑफिस के कर्मचारियों को फील्ड कैडर के कर्मचारियों की तुलना में पहले प्रमोशन मिलता है।
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इस बिल के हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद ही इस बिल को हरियाणा ग्रुप-सी कर्मचारी (सेवा में भर्ती और शर्तें) अधिनियम, 2020 कहा जाएगा और इसके लागू होने की तिथि, आधिकारिक गजट में अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

अंबाला मे बनेगा राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज
मंत्रिमंडल की बैठक में अंबाला में बनने वाले राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज का रास्ता भी साफ हो गया है। नगर परिषद अंबाला सदर की 61 कनाल और 13 मरला भूमि गांव चांदपुरा, जिला अंबाला में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना के लिए 44 लाख रुपये प्रति एकड़ के मौजूदा कलेक्टर रेट तथा 120 रुपये प्रति वर्ग गज के विकास शुल्क के साथ आयुष विभाग को हस्तांतरित करने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

अब वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की भी सीधी भर्ती हो सकेगी

हरियाणा में अब वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती भी हो सकेगी। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी के चलते यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एचसीएमएस-ग्रुप ए) के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर निकालकर इन पदों की 25 प्रतिशत सीधी भर्ती उसी विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति के माध्यम से करने की मंजूरी दी गई जिसने चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की थी। राज्य में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के 74 से अधिक रिक्त पदों को 25 प्रतिशत कोटा के समक्ष सीधी भर्ती द्वारा तत्काल भरा जाना है।

वजूद में आएगा अब हरियाणा योग आयोग
हरियाणा सरकार ने योग के बारे में जागरूकता, प्रसार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर हरियाणा योग आयोग करने का निर्णय लिया है। योग आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली से परिचित कराना और उन्हें अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर योगाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, योग आयोग, योग से संबंधित सूचनाओं के प्रसार/प्रचार द्वारा गांव, खण्ड और जिला स्तर पर योग को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।

चीनी व एथेनॉल प्लांट के लिए 235 करोड़ की गारंटी देगी सरकार
करनाल, पानीपत, शाहबाद चीनी मिलों में नए चीनी संयंत्र और एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए 235.00 करोड़ रुपये के सावधि ऋण हेतु राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

पानीपत के गांव डाहर में 28 मेगावाट के को-जनरेशन प्लांट के साथ 5000 टीसीडी/22 घंटे, करनाल शुगर मिल में 18 मेगावाट के को-जनरेशन प्लांट के साथ 3500 टीसीडी चीनी संयंत्र और शाहाबाद शुगर मिल में 60 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी। हरको बैंक ने इन तीनों परियोजनाओं के लिए 235.00 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया है। यह ऋण 10.10 प्रतिशत की दर से दिया जाएगा।

जावरा-गोदाना सड़क पर लगेगा नया टोल

जिला रेवाड़ी में 9.5 किलोमीटर पर जावरा-गोदाना सड़क (हेली-मंडी पलवास सड़क) पर नये टोल प्वाइंट की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई। हेली-मंडी (एमडीआर-132) से रेवाड़ी-रोहतक-पानीपत (एनएच-71) तक इस सड़क की कुल लंबाई 12.50 किलोमीटर है।

इस लंबाई में से 9.00 किलोमीटर जिला गुरुग्राम में और शेष 3.650 किलोमीटर जिला रेवाड़ी में पड़ता है। गांव गुरावड़ा (एनएच -71 के निकट) से एक संपर्क सड़क जिला रेवाड़ी में 9.900 किलोमीटर पर उक्त सड़क को जोड़ती है।  

बिजली निगम के लिए 900 करोड़ की गारंटी
बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण सुविधाओं की स्वीकृति के लिए वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में 900 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। गुरुग्राम में मौजूदा बिजली वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड 1408 करोड़ रुपये के परियोजना परिव्यय के साथ स्मार्ट ग्रिड परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। 

मंत्रिमंडल द्वारा गुरुग्राम में बिजली वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए स्मार्ट ग्रिड परियोजना के वित्तपोषण और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की परिचालन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए दी गई 900 करोड़ रुपये की राज्य सरकार की गारंटी में 700 करोड़ रुपये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और 200 करोड़ रुपये कैनरा बैंक के लिए हैं।
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आयुक्त पदों के लिए होगी विभागीय परीक्षा

मंत्रिमंडल की बैठक में सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों और उम्मीदवारों को हरियाणा में अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पदों के लिए विभागीय परीक्षा के नियमों के नियम एक और नौ में संशोधन की मंजूरी प्रदान की गई है।

नियम एक के तहत, सहायक आयुक्तों, अतिरिक्त सहायक आयुक्तों की एक विभागीय परीक्षा और अतिरिक्त सहायक आयुक्तों के पद के उम्मीदवारों हेतु एक साल में तीन बार अप्रैल, जुलाई और नवंबर के महीनों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

मौजूदा नियम नौ के तहत, किसी भी उम्मीदवार को हिन्दी देवनागरी लिपि में उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक वह परीक्षा में कम से कम आधे अंक प्राप्त नहीं कर लेता। तीन-चौथाई अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को क्रेडिट के साथ उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

उम्मीदवार को एक ही परीक्षा में एक समूह के सभी पेपरों में उपस्थित होना होगा और प्रत्येक पेपर में अधिकतम अंकों के कम से कम एक तिहाई अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा समूह में उत्तीर्ण होने के लिए 50 प्रतिशत अंक अवश्य होने चाहिए।

अन्य फैसले
  • बागवानी विभाग की राजकीय उद्यान एवं नर्सरी, फतेहपुर, पंचकूला की एक एकड़ भूमि भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, गाजियाबाद को नाममात्र पट्टा आधार पर हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि केंद्रीय क्षेत्र योजना की ‘राष्ट्रीय जैविक खेती प्रोत्साहन परियोजना’ के तहत क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र स्थापित किया जा सके। 99 वर्षों तक पट्टे पर होगी हस्तांतरित।
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के लिए राज्य सरकार की ब्लॉक गारंटी सीमा को 15 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • पलवल में स्थित 750 वर्ग गज क्षेत्र की भूमि के हस्तांतरण के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह भूमि क्लेक्टर रेट के 50 प्रतिशत की दर से पलवल धर्मशाला की पंजाबी सभा को विस्तार के लिए दी जानी थी। 
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