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गेस्ट टीचर्स के मुद्दे पर हाईकोर्ट से सरकार को तगड़ा झटका

Wed, 23 Mar 2016 02:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
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टीचर - फोटो : demo pic
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हाईकोर्ट से छूट मिलने पर हरियाणा में स्टॉप गैप अरेंजमेंट आधार पर 31 मार्च तक जारी रखे गए गेस्ट टीचर्स को और तीन महीने तक जारी रखने की मांग पर सरकार को करारा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट को वोट बैंक से कोई सरोकार नहीं, अदालत में केवल कानून के हिसाब से काम चलता है। सरकार ने इन शिक्षकों को एक्सटेंशन की मांग की थी, लेकिन इस अर्जी पर कोई फैसला नहीं लेते हुए जस्टिस राजेश बिंदल की डिवीजन बेंच ने सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली गई है कि नियमित भर्ती और तरक्की से पद भरने पर अभी तक क्या किया गया।
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गेस्ट टीचर्स को केवल 31 मार्च तक जारी रखने की अनुमति है और इन्हें एक्सटेंशन की मांग की अर्जी और सरकार की अपील की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 28 अप्रेल तय की है। ऐसे में इन गेस्ट टीचर्स की 31 मार्च को छुट्टी होना लगभग तय हो गया है। इन्हें एक्सटेंशन देने की मांग को लेकर दायर अर्जी में सरकार ने दलील दी अभी नियमित भर्ती होने में और समय लग सकता है और नया शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा है, लिहाजा शिक्षकों की कमी के मद्देनजर स्टॉप गैप अरेंजमेंट के आधार पर ही आगे तीन महीने की और एक्सटेंशन दी जानी चाहिए। प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट जगबीर मलिक ने सरकार की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सरकार इन गेस्ट टीचर्स को अनावश्यक लाभ पहुंचाने की फिराक में है, क्योंकि यह गेस्ट टीचर्स सरकार का वोट बैंक है।

हाईकोर्ट ने सरकार को कोई राहत नहीं देते हुए नियमित शिक्षक भर्ती और पीजीटी के पदोन्नति कोटे के आठ हजार पदों को भरने में देरी के जिम्मेवार अधिकारियों का ब्योरा भी तलब कर लिया है। हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को नियमित भर्ती के लिए काफी समय दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक भर्ती पूरी नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार की अर्जी पर ही पिछले साल 20 नवंबर को हाईकोर्ट सरप्लस गेस्ट टीचर्स को 31 मार्च 2016 तक रखने की सशर्त अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने तब अनुमति देते हुए साफ किया था कि 31 मार्च को 3582 सरप्लस गेस्ट टीचर्स की सेवाएं अपने आप समाप्त मानी जाएंगी और सरकार 31 मार्च तक  शिक्षकों की नियमित भर्ती पूरी करेगी व पीजीटी पदोन्नति कोटे के आठ हजार पद भी भरेगी।
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