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पटियाला : 30 गज तक के घर में रहने वाले बनेंगे जमीन मालिक, 30 हजार परिवारों को होगा लाभ

Thu, 03 Dec 2020 12:49 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब)
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : पीटीआई
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वर्षों से सरकारी जमीनों पर रहने वाले लोगों को 30 गज तक के मकान का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। दि पंजाब स्लम प्रापर्टी राइट एक्ट-2020 के अधीन पटियाला के 16 स्लम इलाकों में रहने वाले करीब तीन हजार परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। नगर निगम की ओर से करवाए गए सर्वे से मिलान करने के लिए स्थानीय निकाय की एक स्पेशल टीम बुधवार को पटियाला पहुंची। इस टीम ने रेवन्यू रिकॉर्ड और निगम के सर्वे को आधार बनाकर ड्रोन से मिलान का काम शुरू कर दिया है।

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मेयर संजीव शर्मा बिट्टू और निगम कमिश्नर पूनमदीप कौर ने संयुक्त रूप से बताया कि दि पंजाब स्लम प्रापर्टी राइट एक्ट-2020 के तहत निगम की ओर से शहर के 16 स्लम क्षेत्रों का सर्वे वहां के पार्षद को साथ लेकर किया जा चुका है। इसी सर्वे के आधार पर संबंधित व्यक्ति को 30 गज तक का मालिकाना हक दिया जाना है। 


उन्होंने बताया जिसके पास पक्का मकान 30 गज से अधिक जमीन पर होगा, उसे कलेक्टर रेट पर 30 गज से अधिक की जमीन का पैसा अदा करना होगा। मालिकाना हक देने की योजना का लाभ महज रिहायशी इलाकों के लिए रखा गया है। व्यावसायिक रूप से जमीन का इस्तेमाल करने वालों को इस एक्ट का लाभ नहीं मिल सकेगा।
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सर्वे के लिए चयनित किए गए क्षेत्र
शहर के 16 स्लम इलाकों का चयन किया गया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार चयनित इलाकों में फिलहाल 2 हजार 569 परिवार मिले हैं, जिनके पास घर हैं। लेकिन उसका मालिकाना अधिकार नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड अनुसार बाजीगर बस्ती में 76, भीम कालोनी में 218, राजपुरा कालोनी की झुग्गियों में 100, जीवन सिंह बस्ती में 274, लक्कड़ मंडी में 128, मुस्लिम बस्ती में 198, रोहड़ी कुट मंडी-1 में 156, रोहडी कुट मंडी-2 में 130, सदर थाना के पास झुग्गी बस्ती में 88, संजय कालोनी में 279, शहीद भगत सिंह कालोनी में 169, शिकलीगर बस्ती में 333, वीर सिंह धीर सिंह बस्ती में 272, गुरबख्श कालोनी में 34, तफजलपुरा कालोनी में 86 और दीन दयाल उपादयाय नगर में 28 परिवार शामिल हैं।

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