बेअदबी के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह इस मामले में सीबीआई द्वारा एकत्र सबूतों और दस्तावेजों को डेरामुखी को एक सप्ताह में उपलब्ध करवाए।
याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम ने बताया कि 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद इस मामले की जांच पंजाब पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई थी। जांच लंबित रहते पंजाब सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इसे सीबीआई से लेकर दोबारा पंजाब पुलिस की एसआईटी को सौंप दिया। इस मामले का ट्रायल पंजाब में चल रहा था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर इसे पंजाब से चंडीगढ़ जिला अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। जिला अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए याची ने सीबीआई द्वारा एकत्रित सबूतों और दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने की मांग की थी।
जिला अदालत के फैसले के खिलाफ की थी हाईकोर्ट में अपील
जिला अदालत ने माना कि याची को एसआईटी ने सीबीआई द्वारा एकत्रित किए गए दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत ने अपने आदेश में गलत दर्ज किया है कि याची को आवश्यक दस्तावेज मिल गए हैं। याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपील की है कि सीबीआई ने जांच के दौरान जो दस्तावेज और सबूत एकत्रित किए हैं उसे याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराया जाए। इन दस्तावेजों और सबूतों के बिना याचिकाकर्ता अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाएगा।