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कैबिनेट में फैसला, वाहनों के रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी

Sat, 30 Apr 2016 12:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर - फोटो : अमर उजाला
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए पंजीकरण संख्या हासिल करने के लिए फीस में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरियाणा मोटरयान नियम 1993 में संशोधन का सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था।
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नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए किसी भी शृंखला के लिए फीस
0002, 0007, 0009-----1.5 लाख रुपये
0003, 0004, 0005, 0006, 0008-----एक लाख रुपये
किसी भी शृंखला में 0001-----पांच लाख रुपये

इन नंबरों के लिए 75 हजार रुपये
0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100 एवं 786 नंबर केलिए 75 हजार रुपये चुकाने होंगे।

इन नंबरों के 50 हजार रुपये
0012-0021, 0021,0023-0032, 0034 से 0043, 0045 से 0054, 0056से 0065,0067 से 0076, 0078 से 0087, 0089 से 0098, 0111, 0200,0222, 0300, 0333, 0400, 0444,0500, 0555, 0600, 0666, 0700, 0777, 0800,0888, 09000, 0999, 1000, 1111, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 7777, 8000, 8888, 9000, 9999 के लिए 50 हजार रुपये चुकाने होंगे।
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