पंजाब में मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत हेयर और हरभजन सिंह को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी और उनके खिलाफ तरनतारन में अगस्त 2020 में दर्ज की गई एफआईआर में अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा था।
लालजीत सिंह भुल्लर, गुरमीत हेयर व विधायक हरभजन सिंह के खिलाफ 20 अगस्त 2020 तरनतारन के सदर थाने में आईपीसी की धारा-188, 269, 341, 342, 270, 283, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा-51 बी और नेशनल हाईवे एक्ट की धारा-8 बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी थी लेकिन एक सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने के चलते ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी।
इसी मामले में लालजीत सिंह, गुरमीत हेयर व विधायक हरभजन सिंह ने सीनियर एडवोकेट सुमित गोयल के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि उस दिन एक महत्वपूर्ण बैठक के कारण वे पेश नहीं हो पाए थे। ट्रायल कोर्ट जब भी बुलाए वह सुनवाई पर पेश हो सकते हैं, ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी जाए।
हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग पर जमानत रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें सुनवाई में पेश होने के आदेश दे दिए थे। हाईकोर्ट को बताया गया कि वे सुनवाई पर पेश हो चुके हैं। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें ट्रायल में नियमित तौर पर शामिल होने का आदेश दिया है।