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66 दिन में पैसे ड़बल करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने रकम दोगुना करने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी के आरोपी हिसार निवासी नरिंदर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि याची को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका इस पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं है। सरकारी वकील ने इन दलीलों का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
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बता दें कि यह मामला ओडिशा की रहने वाली सरोज कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। 8 अप्रैल 2022 को सेक्टर-3 थाना पुलिस को दी शिकायत में सरोज ने बताया कि उन्हें अलग-अलग नंबरों से कुछ लोग फोन करते थे। फोन पर कहते थे कि वह एक कंपनी चलाते हैं जिसमें वह निवेश की गई राशि को 66 दिनों में दोगुना कर देते हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता को बताया कि उनका ऑफिस सेक्टर-9 में है। शिकायतकर्ता को अपने जाल में फंसा कर आरोपियों ने 19 अगस्त 2020 से लेकर 25 फरवरी 2021 तक कुल 42 लाख 32 हजार रुपये की रकम अपने अलग-अलग बैंकों के खातों में जमा करवा ली। पैसे लेने के बाद भी आरोपियों ने न तो रकम को दोगुना किया और न ही शिकायतकर्ता को पैसे वापस किए। कुछ समय बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता से संपर्क भी खत्म कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत पुलिस को दी।
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