चंडीगढ़। विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में आरोपी अरविंद अश्त और उसकी पत्नी तनीशा के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मुकदमा चलेगा। दोनों आरोपियों के खिलाफ जिला अदालत में पहले से ही 6 मामले चल रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120बी और इमिग्रेशन एक्ट के तहत एक और मामले की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। इस मामले की सुनवाई आगामी 19 सितंबर से होगी।
बता दें कि दोनों आरोपी मोहाली के सेक्टर-66 के रहने वाले हैं। 2017 में सेक्टर-3 थाना पुलिस ने पंजाब के निवासी रुपिंदर सिंह ग्रेवाल की शिकायत पर पहला मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में रुपिंदर ने बताया कि सेक्टर-8 में निजी कंसल्टेंट कंपनी के संचालक अरविंद और तनीशा ने रुपिंदर की पत्नी को विदेश भेजने के नाम पर 4 लाख 94 हजार रुपये लिए थे, लेकिन न तो उन्हें विदेश भेजा और न ही उनकी रकम लौटाई। उन्होंने जब अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने उन्हें चेक दे दिए जो बाउंस हो गए। इसके बाद ग्रेवाल ने पुलिस को इस मामले में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
जांच में सामने आईं 373 शिकायतें
इस मामले की जांच के दौरान लगभग 373 अन्य शिकायतें पुलिस के सामने आईं। सभी शिकायतकर्ताओं के साथ भी विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए ठगे गए थे। जांच में पुलिस ने पाया कि इस ठगी के खेल से आरोपियों ने लगभग 20 करोड़ रुपये जमा किए थे। पुलिस आरोपियों के खिलाफ अब तक 6 मामलों में जांच पूरी कर चुकी है जिसकी चार्जशीट भी अदालत में दायर की जा चुकी है।