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खरीदने के बाद तीसरी बार सैंडल पहनने पर खराब, बाटा को पैसे लौटाने को कहा

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चंडीगढ़। नया सैंडल खरीदने के बाद उसे तीन बार पहनने पर खराब हो गया। शिकायत के बाद भी डीलर ने नहीं बदला। उसे न बदलने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी गई। सुनवाई के बाद बाटा इंडिया और इसके चंडीगढ़ स्थित सेक्टर-22 के डीलर को समझौते के 2500 रुपये लौटाने और 1100 रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के अंदर पालन करना होगा अन्यथा 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने नियमों के अनुसार काम किया है। सेवा में कोताही नहीं की है।
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शिकायतयकर्ता दर्शन कौर निवासी सेक्टर-44 ने बाटा इंडिया (मुख्यालय) गुरुग्राम और सेक्टर-22 चंडीगढ़ स्थित बाटा के डीलर के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दी थी। इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने बाटा के डीलर से एक जोड़ा सैंडल 21 अगस्त 2019 को 1899 रुपये में खरीदा। तीन बार पहनने के बाद वह खराब हो गया। इसकी सूचना बाटा के डीलर और बाटा इंडिया को दी, लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी।
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