जूनियर कोच यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की ओर से चंडीगढ़ जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। इस पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में सुनवाई हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज राजीव के. बेरी की अदालत ने अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 13 सितंबर को केस की जांच कर रही एसआईटी को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद पुलिस की ओर से जवाब दायर करने के बाद अदालत यह तय करेगी कि आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत दी जाए या नहीं।
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इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने सीजेएम की कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को धारा 342 354 354ए 354बी 506 और 509 के तहत केस में आरोपी बनाकर आठ महीने के बाद 25 अगस्त को दर्ज केस में चार्जशीट दाखिल की थी। अब इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई होनी है। इस मामले में कोर्ट की ओर से मंत्री संदीप सिंह को नोटिस भी भेजा गया था।
26 दिसंबर 2022 को कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। 31 दिसंबर सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था।
क्या है मामला
26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी। जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी इस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई। इसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और महिला एसआई किरंता को शामिल किया गया था। एसआईटी की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने धारा 509 भी जोड़ी दी थी।