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सुकन्या समृद्धि योजना समेत कई योजनाओं में बढ़ी निवेश की अवधि, निवेशकों का फायदा

Mon, 29 Jun 2020 03:10 PM IST
Tanuja Yadav बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर सीबीडीटी का बड़ा फैसला
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने छोटी बचत योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निवेश अवधि को बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स में 80C तहत छूट पाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, LIC में निवेश की समय सीमा 31 जुलाई 2020 कर दी है।

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सीबीडीटी के इस फैसले के बाद उन सभी लोगों को फायदा होगा जो जिन्हें टैक्स में छूट चाहिए। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस और एफडी जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं में निवेश करने पर ना सिर्फ अच्छी रिटर्न मिलती है बल्कि टैक्स में छूट भी मिलती है। 

अगर आपमें से कोई इनमें से किसी योजना में निवेश करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है, यही नहीं अगर किसी ने अपनी पिछली किस्त नहीं भरी है तो वो भी अब भर सकते हैं। इससे पहले निवेश की आखिरी तारीख 30 जून थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। अब आपको निवेश करने के लिए एक और महीना मिल गया है। 
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सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। इसमें हर महीने कम से कम 250 रुपये और साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश करने होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको हर साल अपना खाता चालू रखने के लिए न्यूनतम निवेश बरकरार रखना होगा।

मौजूदा समय में इस स्कीम के तहत 7.6 फीसदी का ब्याज मिलता है। इस योजना के तहत माता-पिता अपनी एक या एक से ज्यादा बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं। खाताधारक 14 साल तक इसमें एक तय राशि निवेश करते हैं और 21 साल बाद इस खाते की अवधि मैच्योर होती है। स्कीम के तहत बेटी की उम्र दस साल से कम होनी चाहिए।

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसों की जरूरत है तो आप जमा राशि की 50 फीसदी तक राशि निकाल सकते हैं।

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