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Delhi High Court: अदाणी समूह पर लगे आरोपों की जांच से जुड़े आदेश पर रोक, कोर्ट ने ये कहा

Tue, 09 Jan 2024 05:48 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Delhi High Court: उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर, 2023 को दोनों संघीय जांच एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे अदाणी समूह और एस्सार समूह सहित भारत में विभिन्न बिजली उत्पादक कंपनियों के आयात के ओवर-इनवॉयसिंग के आरोपों की सावधानीपूर्वक और तेजी से जांच करें ताकि तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाया जा सके और दोषी फर्मों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।
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दिल्ली हाईकोर्ट। - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदाणी समूह के आयात की ओवर इनवॉयसिंग के आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को दिए अपने आदेश पर रोक लगा दी है।न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने अपने पांच जनवरी के आदेश में कहा कि अदाणी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड से जुड़े एक मामले में सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) की ओर से दायर याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

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उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर, 2023 को दोनों संघीय जांच एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे अदाणी समूह और एस्सार समूह सहित भारत में विभिन्न बिजली उत्पादक कंपनियों के आयात के ओवर-इनवॉयसिंग के आरोपों की सावधानीपूर्वक और तेजी से जांच करें ताकि तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाया जा सके और दोषी फर्मों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। ओवर-इनवॉयसिंग में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को बढ़ाना शामिल है जिससे यह प्रतीत हो कि कंपनियां वास्तव में आयात पर अधिक खर्च कर रही हैं। ओवर-इनवॉयसिंग का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें करों या सीमा शुल्क से बचना शामिल है। 

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