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व्यापारियों को राहत: GSTR-1A अधिसूचित बिक्री रिटर्न फॉर्म भरने से पहले कर सकेंगे संशोधन, कम होंगी गड़बड़ियां

Fri, 12 Jul 2024 06:26 AM IST
दीपक कुमार शर्मा एजेंसी, नई दिल्ली

सार

जीएसटी परिषद ने पिछले महीने करदाताओं को कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 फॉर्म में विवरण संशोधन करने और/या अतिरिक्त विवरण घोषित करने की सुविधा देने को जीएसटीआर-1ए फॉर्म के जरिये नई वैकल्पिक सुविधा देने की सिफारिश की थी। हालांकि, उक्त कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी में रिटर्न भरने से पहले जीएसटीआर-1ए दाखिल करना होगा।
 
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जीएसटी (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Istock
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विस्तार
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वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को राहत देते हुए जीएसटीआर-1ए फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। इससे करदाता बाह्य आपूर्ति या बिक्री रिटर्न फॉर्म में अब संशोधन कर सकेंगे। 

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जीएसटी परिषद ने पिछले महीने करदाताओं को कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 फॉर्म में विवरण संशोधन करने और/या अतिरिक्त विवरण घोषित करने की सुविधा देने को जीएसटीआर-1ए फॉर्म के जरिये नई वैकल्पिक सुविधा देने की सिफारिश की थी। हालांकि, उक्त कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी में रिटर्न भरने से पहले जीएसटीआर-1ए दाखिल करना होगा। पांच करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाले करदाता तिमाही अंत के 13वें दिन के भीतर जीएसटीआर-1 फॉर्म को दाखिल कर सकते हैं। 

वैकल्पिक सुविधा से कम होंगी गड़बड़ियां
कारोबारी सलाहकार कंपनी मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटीआर-1ए फॉर्म की वैकल्पिक सुविधा के साथ जीएसटी अनुपालन ढांचे में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। समय पर सुधार की सुविधा देकर फॉर्म जीएसटीआर-1ए यह सुनिश्चित करता है कि सही कर देयता फॉर्म जीएसटीआर-3बी में स्वतः भर जाए। इससे गड़बड़ियां भी कम होंगी।

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