फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

केंद्र सरकार : जीवनसाथी पेंशन पाने के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं

Sun, 21 Nov 2021 03:04 AM IST
Kuldeep Singh बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समाज के सभी वर्ग जिसमें सेवानिवृत्त लोग और पेंशनर भी शामिल हैं उनका जीवन सरल करने के लिए प्रयासरत है।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्र सरकार ने कहा है कि जीवनसाथी पेंशन पाने के लिए संयुक्त बैंक खाता (ज्वॉइंट बैंक अकाउंट) अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार समाज के सभी वर्ग जिसमें सेवानिवृत्त लोग और पेंशनर भी शामिल हैं उनका जीवन सरल करने के लिए प्रयासरत है।

विज्ञापन


नया खाता खुलवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं बैंक
उन्होंने कहा कि अगर सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी कारणवश जॉइंट बैंक खाता खुलवाने में असमर्थ है तो उसे रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बैंक जो केंद्र कर्मियों की पेंशन जारी करते हैं।

अगर पेंशनर का पहले से उनके पास जॉइंट बैंक खाता है तो वे नया जॉइंट खाता खुलवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। पेंशन पेमेंट ऑर्डर के तहत पेंशन जारी होगी। इस फैसले का उद्देश्य पेंशनरों को पेंशन के लिए संयुक्त खाता खुलवाने के लिए बैंकों का चक्कर काटने से बचाना है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें