गौरतलब है कि बीते वर्ष 13 अगस्त 2019 को मोरकाही थाना क्षेत्र स्थित माड़र गांव की मुखिया रागनी देवी के पति भाजपा नेता नंदलाल पासवान की बाइक सवार अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी रागनी देवी के द्वारा मोरकाही थाना में कांड संख्या 102/19 दर्ज कराया गया था। जिसमें तीन को नामजद किया गया था। जिसमें एक आरोपी पूर्व पंचायत समिति सदस्य पवन पासवान उर्फ राकेश पासवान को सजा सुनाई गई है।
साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को किया गया था दोषमुक्त
बता दें कि इस हत्याकांड के नामजद तीन आरोपियों में एक आरोपी राजेश यादव उर्फ छेदी यादव को पूर्व में ही न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर चुका है। जबकि एक अन्य आरोपी अंगद यादव घटना के बाद से अभी तक फरार चल रहा है। इस मामले न्यायालय में कुल 11 लोगों की गवाही हुई है। गौरतलब है कि लोजपा नेता हत्या को लेकर घटना के दिन उग्र लोगों को शांत कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।
इस मामले में न्यायालय ने पूर्व पंचायत समिति सदस्य के पति पवन पासवान उर्फ राकेश पासवान को इसी माह 20 अगस्त को दोषी करार किया था। सजा के एलान में न्यायालय द्वारा धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार का अर्थदंड, धारा 457 में 5 वर्ष कारावास और 5 हजार का अर्थदंड के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 27(1) में 5 वर्ष की सजा और 5 हजार का अर्थदंड लगाया है। सभी सजा एक साथ चलेगी। बता दें कि इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता इस्माइल हुसैन ने अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखा। जबकि सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता संतोष कुमार द्वारा पक्ष रखा गया।