अपने पति की प्रतिमा पर माल्यार्पण करती हुईं पूर्व सांसद रमा देवी।
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पटना के आईजीआईएमएस में वर्ष 1998 में बिहार सरकार में पूर्व मंत्री ई. बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने राजद के लोकसभा प्रत्याशी व पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ ने सभी आरोपियों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसल के बाद पूर्व मंत्री की पत्नी और भाजपा की पूर्व सांसद रमा देवी ने कहा कि न्याय की जीत हुई। ईश्वर के घर में हमेशा न्याय मिलता है। मां दुर्गा ने नवरात्र में बड़ा आशीर्वाद दिया है। केंद्र की सरकार पर था पूरा भरोसा आज यह सड़क हो गया। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक और राजद नेता मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को दोषी ठहराया है और उम्र कैद की सजा दिया है। वही पूर्व सांसद सूरजभान सिंह सहित अन्य पांच को बरी कर दिया है।
पूर्व मंत्री की पत्नी ने कहा- यह न्याय की जीत हुई
पूर्व मंत्री इंजीनियर बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमादेवी ने कहा मेरे पति के हत्यारे को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ी सजा दी है। आज न्याय की बड़ी जीत हुई है। हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और अन्य दोषियों को भी सजा दिलाएंगे। इसके लिए हम केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने न्याय दिलवाने में हमारी खूब मदद की है। इसके साथ ही हमारी लड़ाई अन्य आरोपियों को दोषी को सजा दिलाने में जारी रहेगी। अन्य को भी सजा मिलती तो और पति की आत्मा को और शांति मिलती।
26 वर्ष की तपस्या पूरी हुई है, अब दोषी जेल जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला और एक अन्य को दोषी ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। जिसे लेकर के भाजपा की पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री की पत्नी रामदेवी ने कहा अब दोषी जल्द जेल जाएंगे तो पति को शांति मिलेगी। इस तरह से उनकी निर्मम हत्या की गई। माता दुर्गा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आज नवरात्र भी है और इस दिन फैसला आना एक बड़ा सकेत है कि माता दुर्गा भी एक अपने बच्चे को न्याय दिलाने वाली है। जो बुरा करेगा उसका नाश होगा, हम हार नहीं मानने वालो में से है। अब 26 वर्ष ही लग गए न्याय मिलने में लेकिन इस बात की खुशी है कि आखिर न्याय मिला है।
निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट ने पलटा था
बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी विभाग के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या कांड मामले में पटना हाई कोर्ट ने वर्ष 2014 में सबूतों के अभाव में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तत्कालीन जनता दल यूनाइडेट नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, पूर्व सांसद सूरजभान, पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत आठ लोगों को इस मामले में बरी किया था। तब हाई कोर्ट की ओर से आरोपियों को बरी करने के फैसले को मंत्री की पत्नी और सांसद रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी बीजेपी से शिवहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रही हैं।