Bihar News : शिक्षा विभाग उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पदों पर बहाली करेगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने पत्र निर्गत कर यह स्पष्ट कर दिया है।
यदि राज सरकार के विद्यालयों में कायदात शिक्षक सीबीएसई अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालय में चयन के बाद नियुक्त होकर कार्य कार्यरत हैं तो वैसे शिक्षकों के अनुभव की गणना किस प्रकार की जाएगी?
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निर्णय निर्णय- यदि पूर्ण में सीबीएसई / आईसीएसई / बीएसईबी के द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहे हो और बाद में पंचायती राज या नगर निकाय संस्था में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 वर्ष की अनुभव अवधि मान्य होगी।