दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने गुरुवार को 31 मार्च, 2022 तक खत्म होने वाले लर्नर लाइसेंस की वैधता को दो महीने की अवधि के लिए 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस फैसले का एलान किया।
गहलोत ने एक ट्वीट में लिखा, "जिन लर्नर लाइसेंस की वैधता 31.03.2022 तक समाप्त होने जा रही है, उन्हें 2 महीने की अवधि के लिए 31.05.2022 तक बढ़ा दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि यह अंतिम और आखिरी मौका है।"
kailash gahlot
इससे पहले भी बढ़ाई थी समय सीमा
यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली सरकार ने लर्नर लाइसेंस की वैधता बढ़ाई है। कोविड -19 महामारी और यात्रा प्रतिबंधों के दौरान भी, पहले दिल्ली सरकार ने 21 जनवरी 2022 को 31 मार्च 2022 तक लर्नल लाइसेंस के लिए वैधता को बढ़ाने की घोषणा की थी। अब, दो महीने के एक और विस्तार करने के एलान के साथ, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने साफ कर दिया है कि यह आखिरी मौका होगा।
Learning Driving licence
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इसलिए बढ़ाई गई समय-सीमा
गहलोत ने अपने ट्वीट के साथ सरकारी अधिसूचना भी पोस्ट की। जिसमें लिखा है कि यह ध्यान में आया है कि कई लर्नर लाइसेंस धारक, जिन्हें 01/02/2020 से 31/03/2022 की अवधि के बीच महामारी की स्थिति में विस्तारित वैधता के कारण वैध घोषित किया गया था, उन्हें अभी तक स्किल टेस्ट के लिए अपॉइन्टमेंट नहीं मिली हैं। और उपलब्ध ड्राइविंग कौशल टेस्ट स्लॉट की तुलना में कई अधिक आवेदक हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि लर्नर लाइसेंस की वैधता को दो महीने और बढ़ाने का फैसला समस्या के समाधान के लिए लिया गया है।