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Mahindra: आनंद महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, कार सुरक्षा के झूठे वादों का आरोप

Tue, 26 Sep 2023 01:18 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

उत्तर प्रदेश के कानपुर में कार की सुरक्षा के संबंध में कथित तौर पर "झूठे आश्वासन" देने के लिए Anand Mahindra (आनंद महिंद्रा) और Mahindra & Mahindra Limited (महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड) के 12 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।
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आनंद महिंद्रा - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में कार की सुरक्षा के संबंध में कथित तौर पर "झूठे आश्वासन" देने के लिए Anand Mahindra (आनंद महिंद्रा) और Mahindra & Mahindra Limited (महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड) के 12 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया।
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शिकायतकर्ता राजेश मिश्रा ने शनिवार को दर्ज कराए गए मामले में दावा किया कि उन्होंने कंपनी से एक स्कॉर्पियो कार खरीदी थी, जिसमें एयरबैग नहीं थे, जिसकी वजह से एक कार दुर्घटना में उनके बेटे की दुखद मौत हो गई। उन्होंने एक ब्लैक Scorpio (स्कॉर्पियो) को उनके बेटे अपूर्व के लिए उपहार के रूप में 2020 में 17.39 लाख रुपये में खरीदा था।

दुखद बात यह है कि 14 जनवरी, 2022 को दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर लौटते समय अपूर्व की कार कोहरे के कारण डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वह पलट गई, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई।
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दुर्घटना के बाद, राजेश उस ऑटो डीलरशिप पर पहुंचे, जहां से उन्होंने 29 जनवरी को वाहन खरीदा था, और कार में कथित खामियों की ओर इशारा किया।

अपनी औपचारिक शिकायत में, राजेश ने कहा कि दुर्घटना के दौरान सीट बेल्ट बांधने के बावजूद एयरबैग खुल नहीं पाया, उन्होंने कंपनी पर झूठे आश्वासन देकर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया।

राजेश ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए और तर्क दिया कि यदि वाहन का पूरी तरह से निरीक्षण किया गया होता, तो उनके बेटे की मौत को रोका जा सकता था।

मामला तब बिगड़ गया जब कंपनी के कर्मचारी राजेश से उलझ गए। उन्होंने दावा किया कि, निदेशकों के निर्देशों के तहत, प्रबंधकों ने उनका और उनके परिवार का अपमान किया, यहां तक कि जान से मारने की धमकियां भी दीं।

दुर्घटना के बाद, स्कॉर्पियो को रूमा में महिंद्रा कंपनी के शोरूम में स्थानांतरित कर दिया गया। राजेश का कहना है कि कंपनी ने गाड़ी में एयरबैग नहीं लगाए।

भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 420 (धोखाधड़ी), 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण), 304-ए (लापरवाही से मौत का कारण) और अन्य शामिल हैं।
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