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Vehicle Scrappage Policy: पुराने वाहन को कबाड़ में देने पर रोड टैक्स में मिलेगी 25 फीसदी की छूट, पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा महंगा

Thu, 07 Oct 2021 07:25 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

पुराने वाहन को कबाड़ में देने या स्क्रैप कराने पर सरकार नए वाहन के रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला किया है। 
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vehicle scrappage policy - फोटो : For Reference Only
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विस्तार
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National Vehicle Scrappage Policy 2021 : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एलान किया है कि नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति) अगले साल अप्रैल से लागू होगी। इस नीति में दिए जाने वाले इंसेन्टिव के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी), पुराने वाहनों को कबाड़ में देने या स्क्रैप कराने के बाद, खरीदे जाने वाले नए वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे।
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स्क्रैपेज नीति के तहत, मंत्रालय ने प्रोत्साहन की एक प्रणाली का प्रस्ताव किया है ताकि वाहन मालिकों को अपने पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि वाहन को स्क्रैपिंग के लिए जमा कराने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसी के आधार पर यह छूट दी जाएगी। यह सर्टिफिकेट पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी किया जाता है। 

25 प्रतिशत तक की छूट
निजी वाहनों पर 25 प्रतिशत और परिवहन या वाणिज्यिक वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि यह छूट परिवहन वाहनों के लिए आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 15 साल तक के लिए होगी।
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राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत नए नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा, और यह 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा। अधिसूचना में आगे बताया गया है कि, "परिवहन वाहनों में 8 साल के बाद, और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल बाद, मोटर वाहन कर में कोई छूट नहीं होगी। 

पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने पर 8 गुना ज्यादा चार्ज 

vehicle scrappage policy - फोटो : For Reference Only
मंत्रालय की अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकरण नवीनीकृत (रजिस्ट्रेशन रिन्यू) करने के लिए आठ गुना अधिक भुगतान करना होगा। अभी पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने का चार्ज 600 रुपये है। नई पॉलिसी में 15 वर्ष से अधिक पुरानी कारों के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस 5,000 रुपये तय की गई है। इसी तरह, 15 साल पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए मौजूदा 300 रुपये की फीस की बजाए 1,000 रुपये देने होंगे।

15 साल से अधिक पुराने बस या ट्रक के फिटनेस रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए 12,500 रुपये लगेंगे। अभी इसके लिए 1500 रुपये की फीस देनी होती है। अगर गाड़ी मीडियम गुड्स या यात्री वाहन है तो उसकी फीस 10,000 रुपये होगी। 
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फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 

स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्तूबर 2021 से लागू हो गए हैं। सरकारी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSU) से जुड़े 15 साल पुराने वाहन को स्क्रैप करने वाले नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। वाणिज्यिक वाहनों के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। अन्य वाहनों के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे।
 
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