व्यावसायिक या निजी वाहनों की खरीद पर दिव्यांगों को 18 फीसदी जीएसटी से छूट के लिए केंद्र सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में वाहन मालिक और संस्थान के अलावा वाहन किस श्रेणी का है इसका भी उल्लेख किया जाएगा। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में फार्म-20 के क्रम संख्या 4ए में वाहनों की श्रेणी को दर्ज कराने को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया है। मंत्रालय ने लोगों को इस मामले में सुझाव या आपत्ति दर्ज करने के लिए समय दिया है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।