पाकिस्तान के सिंध हाईकोर्ट ने पुलिस को एक हिंदू रेप पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश जारी किए हैं। ‘डॉन’ की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक प्रभावशाली परिवार के शख्स पर पिछले महीने महिला से रेप करने के आरोप हैं। सिंध
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अहमद अली एम. शेख ने उमेरकोट जिले के कुर्नी इलाके में हुई कथित बलात्कार की घटना का स्वत: संज्ञान लेने के बाद सोमवार को कई आदेश जारी किए।
अदालत ने मीरपुरखास के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) और उमेरकोट के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को पीड़िता एवं उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है।
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इस मामले की सुनवाई के दौरान उमेरकोट पुलिस अधीक्षक इजाज बाजवा ने सोमवार को कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया है कि मीरपुरखास के डीआईजी ने अपनी देखरेख में एक समिति गठित कर दी है जिसे मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा गया है। साथ ही संबंधित थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।