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राहुल गांधी पर मानहानि मामला: गवाहों के बयान में विरोधाभास, विजय मिश्र ऊपरी अदालत में करेंगे अपील

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी को सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट के जज शुभम वर्मा ने सोमवार को अमित शाह पर कथित टिप्पणी मामले में दोषमुक्त कर दिया। मामले में राहुल गांधी को सबसे बड़ा फायदा भाजपा नेता विजय मिश्रा के पेश किए गए दो गवाहों के विरोधाभासी बयान बने। साथ ही अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के नौ फैसलों को नजीर के रूप में देते हुए फैसले में अंकित किया। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशीनाथ शुक्ला ने बताया कि परिवादी विजय मिश्रा के पेश किए गए साक्षी विश्वसनीय नहीं मिले और न्यायालय ने परिवादी को व्यथित व्यक्ति मानने से इन्कार कर दिया। कहा कि बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के दिए बयान से परिवादी का कोई सीधा सरोकार नहीं है और न ही उनका कोई अपमान हुआ है। उधर, परिवादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि सत्य प्रतिलिपि तो नहीं मिली, लेकिन वेबसाइट से ले लिया है। इसमें कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि अमित शाह से अपमान से परिवादी का भी अपमान हुआ है। हम इसे ऊपरी कोर्ट में लेकर जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश तिवारी ने कहा कि कोर्ट का फैसला भाजपाइयों के मुंह पर तमाचा है। सस्ती लोकप्रियता के चलते यह मामला कोर्ट में दायर किया। राहुल गांधी के आने से जिले में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। दिल्ली में होने वाले एक नवंबर को 10 हजार कार्यकर्ता से अधिक लोग पहुंचेंगे।

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