मथुरा। हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत 6 अभियक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एक सितंबर 2016 को आझई खुर्द निवासी भूपन सिंह वृंदावन के गांव बड़ौता निवासी अपने भतीजे धीरु उर्फ धीरज व गोपाल के साथ ग्राम बसौंती थाना गोवर्धन में पूरन सिंह के यहां को गए थे। इसके बाद उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा दी। परिक्रमा के बाद भूपन सिंह अपने दोनों भतीजों के साथ देर रात गांव लौट रहे थे। रात करीब दो बजे आझई में चतुरी पंडित के खेत के पास पहले से घात लगा कर बैठे हथियारबंद लोगों ने उन्हें घेर लिया।