कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा सिविल लाइंस स्थित सभागार में जीएसटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर एक टैक्स गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में विशेषज्ञों ने बताया कि पांच करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी अब वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, हालांकि उन्हें कर का भुगतान त्रैमासिक आधार पर करना होगा। इसके अलावा, जीएसटी सर्वेक्षण के दौरान पांच करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी होने पर ही अदालत के वारंट से गिरफ्तारी, कैश लेजर का पैसा ऑटोमैटिक बैंक खाते में आने और इनवर्टेड ड्यूटी संरचना में रिफंड प्रक्रियाओं को आसान बनाने समेत कई बड़े राहतकारी बदलावों की जानकारी दी गई।