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पांच साल पुराने हत्या के केस में एक दोषी तो दो हुए दोषमुक्त, मामले की जानकारी देते सीनियर अधिवक्ता विवेक कुमार बाजपेई

पांच साल पहले मोंठ थाना क्षेत्र में बंदूक से फायर कर घायल करने वाले एक अभियुक्त को एडीजे सुनील कुमार यादव की अदालत ने दोषी करार दिया है। अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में दो को दोषमुक्त कर दिया है। जबकि, एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है। अभियोजन के मुताबिक 16 जून 2020 को हरिशंकर उर्फ मोंटी, शिवशंकर उर्फ बबलू निवासी ग्राम बुड़ावली थाना मोंठ व भूरा उर्फ भूपेंद्र निवासी ग्राम पचखुरा जिला हमीरपुर के विरुद्ध हत्या का प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्त के पास से हथियार भी बरामद किए थे। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त भूरे उर्फ भूपेंद्र और शिवशंकर उर्फ बबलू यादव को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया है। वहीं, अभियुक्त हरिशंकर उर्फ मोंटी को दोषी पाया। मामले के एक अन्य अभियुक्त कृष्णगोपाल उर्फ रईस की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो चुकी है।

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