देश भर में गोरक्षा के नाम पर मॉब लिन्चिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूढ़ की बेंच ने फैसला में कहा कि भीड़ की हिंसा को सामान्य नहीं मान सकते। इसे रोकने के लिए देश की संसद कानून बनाए।