राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष और जिला और सेशन न्यायाधीश करौली माधवी दिनकर के निर्देशन में जिले के न्यायालय में 9 बेंचों का गठन किया। इनमें कुल 9381 प्रकरण रखे गए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ममता चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में जिले के न्यायालयों, समस्त राजस्व न्यायालय, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग करौली एवं श्रम विभाग करौली में सभी प्रकृति के लंबित और प्री लिटिगेशन विवादों से संबंधित प्रकरण रखे गए। जिले के लिए गठित 9 बेंचों में कुल 9381 प्रकरण रखे गए, जिनमें 6116 प्री लिटिगेशन प्रकरण और 3265 लंबित प्रकरण शामिल हैं। लोक अदालत ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी की जा रही है। लोक अदालत के लिए करौली जिले में 9 बेंचों का गठन किया गया, जिनमें करौली में दो, हिंडौन में एक, श्री महावीर जी में एक, टोडाभीम में एक, सपोटरा मुख्यालय में एक, राजस्व मामलों के लिए दो, उपभोक्ता मंच के मामले के लिए एक बेंचों का गठन किया गया। लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य समझौता वार्ता कर प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।