श्री दरबार साहिब के घंटाघर के बाहर 4 दिसंबर 2024 को शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने के मामले में आरोपी नारायण सिंह चौड़ा और भाई धर्म सिंह बुधवार को अमृतसर की अदालत में पेश हुए। दोनों की अदालत में हाजिरी दर्ज की गई। मामला एफआईआर नंबर 134/24 से संबंधित है। सुनवाई के दौरान दो गवाहों की गवाही दर्ज की गई, जबकि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना अभी बाकी है। पेशी के बाद नारायण सिंह चौड़ा ने कहा कि अदालत ने उन्हें मेरिट के आधार पर जमानत दी है, इसलिए जमानत देने वाले न्यायाधीश के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें जमानत मिलने में 111 दिन लगे और अदालत के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। चौड़ा ने पुलिस और सरकार की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनके मामले में भी कानून और तथ्यों के आधार पर ही निर्णय होना चाहिए। उन्होंने मामले की जांच को लेकर सीबीआई जांच की मांग का भी जिक्र किया। सुखबीर बादल का बयान अभी दर्ज नहीं चौड़ा के वकील एडवोकेट जसपाल सिंह मंझपुर ने बताया कि मामले में चार्ज पहले ही हो चुके हैं और अब गवाहियों की प्रक्रिया चल रही है। बुधवार को दो गवाहों की गवाही दर्ज हुई। उन्होंने दावा किया कि सुखबीर सिंह बादल का बयान अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। इसके अलावा मामले से संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज और एफएसएल रिपोर्ट भी अदालत के सामने आना बाकी है। मंझपुर ने बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दोबारा चौड़ा का नाम लिए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मामले से जुड़े तथ्य अदालत के सामने रखे जाने चाहिए।