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Vidisha: यहां चौकीदार ही चोर निकला, बच्चों के भविष्य को कबाड़ में बेचने वाले 3 जिम्मेदारों पर कार्रवाई

Wed, 13 Nov 2024 11:13 AM IST
विदिशा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विदिशा

सोमवार को लटेरी में शिक्षा विभाग की किताबें कबाड़ी की दुकान पर बिकने का मामले सामने आया था। कलेक्टर की सूचना पर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने जब्ती की कार्रवाई की तो पता चला कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत बच्चों को नि:शुल्क वितरण किया जाना था। लेकिन शिक्षा विभाग के गैर जिम्मेदार अधिकारियों ने उन्हें कबाड़े की दुकान पर बैच डाला।

अंततः चौकीदार ही निकला चोर
चौकीदार का सौदा कबाड़े की दुकान संचालित करने वाले नफीस से 12 रुपये किलो में तय हुआ था। तय सौदे के अनुसार एक बोरे में भरकर 85 किलो किताबों को तुलवा दिया गया, जबकि दूसरी खेप लेने ही जा रहे थे कि चौकीदार को मीडिया की आहट समझ में आ गई। दूसरी खेप ना लाते हुए उसने अपना मोबाइल ही बंद कर लिया।

जिला कलेक्टर द्वारा पुस्तकें बेंचने के मामले में बड़ी कार्रवाई
11 नवंबर को प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में निःशुल्क वितरण हेतु प्रदाय की गई पुस्तकें लटेरी में कबाड़ी की दुकान पर पाई गई। जिन्हें जब्त कर नायब तहसीलदार एवं बीईओ लटेरी द्वारा पंचनामा बनाया गया। पंचनामा अनुसार सीएम राईज विद्यालय लटेरी के आउटसोर्स चौकीदार नेतराम अहिरवार द्वारा पुस्तकें कबाड़ी की दुकान में पहुंचाना जाना पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए नेतराम अहिरवार आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त कर मूल संस्था एमपीकॉन को वापिस कर दिया गया है तथा जन शिक्षक हनुमत सिंह अहिरवार को विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा निलंबित करते हुए सिरोंज अटैच किया गया है। इसके साथ ही तीसरी कार्रवाई करते हुए लटेरी बीआरसी प्रमोद कुमार विश्वकर्मा की विभागीय जांच संस्थित की गई है। विभागीय जांच विनीत तिवारी अनुविभागीय अधिकारी लटेरी को सौंपी गई है।

जन शिक्षक पर निलंबन की कार्रवाई किया अटैच
सोमवार को कबाड़ी की दुकान में सत्र 2024-25 की किताबें बेचे जाने की सूचना पर नायाब तहसीलदार सहित बीईओ लटेरी द्वारा जब्त कर पंचनामा बनाया गया। जन शिक्षा केन्द्र के जन शिक्षक हनुमत अहिरवार की कर्तव्य में उदासीनता एवं लापरवाही प्रथम दृष्टया पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (i) (ii) (iii) का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी मे मानते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की गई है।

बीआरसी पर विभागीय जांच के आदेश
वहीं प्रकरण में लटेरी बीआरसी प्रमोद कुमार विश्वकर्मा द्वारा पुस्तकों की गंभीरता पूर्वक मॉनिटरिंग नहीं करने एवं अनाधिकृत रूप से जन शिक्षा केन्द्र में पुस्तकें भण्डारित कराने का आरोप सुनिश्चित किया है। प्रमोद विश्वकर्मा का कृत्य म.प्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के तहत कदाचरण है। म.प्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत श्री विश्वकर्मा के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाती है। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी लटेरी विनीत तिवारी विभागीय जांच कर एक माह में प्रस्तुत करेंगे।

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