युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव ऋषभ मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा के अनुसार ऋषभ मिश्रा के खिलाफ लार्डगंज थाने में पीड़ित महिला ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसका विवाह वर्ष 2016 में हुआ था, उसकी एक बेटी भी है। वर्ष 2020 में सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान ऋषभ मिश्रा से हुई। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। इस दोस्ती की जानकारी जब महिला के पति को लगी तो उनके बीच विवाद बढ़ने लगा। इस पर महिला अपनी बेटी के साथ पति से अलग रहने लगी।
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पहले करता रहा दुष्कर्म, फिर कहने लगा मैं शादीशुदा
महिला का आरोप है कि मार्च 2022 में ऋषभ उसे उखरी रोड स्थित एक होटल में मिला। वहां शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दिसंबर 2025 में ऋषभ मिश्रा महिला और उसकी बेटी को लेकर गोवा गया, वहां होटल में रुकने के दौरान फिर से शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2025 में उसे जानकारी मिली कि ऋषभ मिश्रा की शादी कहीं और तय हो चुकी है। इसके बाद जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया और कहा कि वह पहले से शादीशुदा है, इसलिए उससे विवाह नहीं कर सकता।
महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने कई वर्षों तक उसका शोषण किया। आरोपी ने पीडिता को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकियों के चलते वह लंबे समय तक डरी रही। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करते हुए न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया है।