राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के ऑफिस में व्यापारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर निदेशक को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा कि कृषि उपज जैसे रामदाना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली आदि को गूंजने के पश्चात तैयार होने वाले रेडी-टू-ईट उत्पादों पर मंडी शुल्क लागू नहीं है। इसी प्रकार, अन्य किसी भी प्रदेश में भुना, मूंजा अथवा फूटा चना पर मंडी शुल्क लागू नहीं है। स्पष्ट है कि ये सभी उत्पाद अपनी मूल कृषि उपज से भिन्न श्रेणी में आते हैं, जैसा कि मंडी अधिनियम की धारा 2(A) में भी परिभाषित है।