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छेड़खानी, यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म मामले में पुरुष ही दोषी क्यों?

वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Tue, 23 Jan 2018 12:47 AM IST

अकसर जब कोई छेड़खानी, यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म का मामला सामने आता है तो पुरुषों को पूरी तरह से दोषी मान लिया जाता है। ऐसे में अब वकील ऋषि मल्होत्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर आईपीसी की धारा 354 यानी छेड़खानी, 354ए, बी, सी, डी यानी यौन उत्पीड़न और धारा 375 यानी दुष्कर्म की धारा को पुरुषों के साथ भेदभाव वाला बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है।

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