मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने फैसले के जरिये जस्टिस वी कृष्ण अय्यर के पूर्व में दिए फैसले को पलटा, जिसमें जस्टिस अय्यर ने कहा था कि राज्य को संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत जनहित में बंटवारा करने के लिए निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार है।