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बिना सहमति के पत्नी से सेक्स करना नहीं ‘बलात्कार’- गुजरात हाईकोर्ट

Tue, 03 Apr 2018 05:26 PM IST
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली

गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि भारतीय दंड संहिता के मौजूदा प्रावधानों के तहत कोई बालिग पत्नी अपने पति पर आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के तहत केस नहीं कर सकती। हालांकि कोर्ट ने साथ ही इस बात पर चिंता जताई कि भारतीय कानून में फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे एक पत्नी अपने पति पर रेप के लिए मुकदमा चला सके और अपने शरीर की रक्षा कर सके जैसे कि वो अपने बाकी अधिकारों की रक्षा कर पाती है।
 

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