सरकार ने नये श्रम कानून के लिए प्रावधान तैयार किया है। इसके मुताबिक अब 12 घंटे काम करवाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पार्ट टाइम पेमेंट करनी होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट।
8 September 2026
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