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जानिए क्या है 'दिशा' बिल और कैसे मिलेगी दुष्कर्म के दोषियों को सजा ?

Sat, 14 Dec 2019 05:26 PM IST
पल्लवी कश्यप वीडियो डेस्क/अमर उजाला.डॉट कॉम

आंध्रप्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश दिशा बिल, 2019 (आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2019) को पास कर दिया है। इस विधेयक के तहत दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को 21 दिनों के अंदर ट्रायल पूरा करके मौत की सजा दी जा सकेगी। जानिए कैसा है ये दिशा बिल ? 
 

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