अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर पर दावा करने वाले एक मुकदमे पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है, "एक निर्णय दिया गया था कि किसी भी स्थान का सर्वेक्षण किया जा सकता है जो संदिग्ध है। सुप्रीम कोर्ट के 1991 के फैसले में कहा गया है कि धार्मिक स्थल की स्थिति क्या है 1947 की तरह इसे बदला नहीं जा सकता, दुर्भाग्य से पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने एक ऐसा फैसला सुनाया..