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चंबा में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी को लेकर सख्त आदेश, बिना लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे पटाखे

दीपावली पर्व के दौरान पटाखों से होने वाली आगजनी और अन्य हादसों को रोकने के लिए चंबा जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और विस्फोटक नियम, 2008 के तहत आदेश जारी कर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के लिए नियम निर्धारित किए हैं। आदेशों के अनुसार, सभी उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) अपने-अपने क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान अधिसूचित करेंगे। पटाखे केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही बेचे जा सकेंगे। दुकानदारों को लाइसेंस की सभी शर्तों का पालन करना होगा। प्रशासन ने पटाखों की दुकानों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक दुकान में पर्याप्त अग्निशमन यंत्र और रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए। दुकानों में धूम्रपान, खुली आग या लौ जलाने, खुले पटाखों का प्रदर्शन करने और भीड़ एकत्रित करने पर प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए दुकानों के निकास द्वार भी खुले रखने होंगे। आदेशों में नाबालिगों को पटाखे बेचने को लेकर भी शर्त रखी गई है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पटाखे केवल किसी वयस्क के साथ होने पर ही बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने शांत क्षेत्रों में आतिशबाजी पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम को पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर अस्थायी लाइसेंस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान पटाखों की बिक्री को नियमानुसार संचालित करना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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