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नारनौल में नाबालिग लड़की को अगवा करने के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

साल 2025 में अटेली थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में एडीजे हर्षाली चौधरी ने आरोपी अंकित की जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार अटेली थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की के मामा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 19 अगस्त 2025 को उनकी भांजी, जिसकी जन्म तिथि 31 दिसंबर 2007 है, घर से लापता हो गई थी। शिकायतकर्ता ने शक जताया था कि अंकित ने उनकी नाबालिग भांजी को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उक्त मामले में आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से जनवरी माह में एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

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