नागरिक अस्पताल झज्जर के जिला ट्रेनिंग हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रोटेक्शन अधिकारी करमिंद्र कौर ने शिरकत की जबकि मंच संचालन नर्सिंग अधिकारी कविता गुलिया ने किया। इस अवसर पर प्रोटेक्शन अधिकारी करमिंद्र कौर ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना गैर -जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है तो उसको दो साल तक की कड़ी सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।