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8.88 करोड़ रुपये के मामले में एडीजे कोर्ट ने हरसैक के खातों को अटैच किया

शाहिल शर्मा Updated Wed, 07 May 2025 02:19 PM IST

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की कोर्ट ने एक मामले को लेकर एचएयू स्थित हरसैक के सभी खातों को अटैच करने के आदेश दिए हैं। यह मामला नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। जिसमें हरसैक ने हिसार जिले के नक्शे, जमीन से जुड़े अन्य जानकारियां तय समय में पेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को देनी थी। हरसैक समय पर उपलब्ध नहीं करवा सका। कंपनी ने 8 करोड़ 88 लाख रुपये का नुकसान का क्लेम किया। अदालत ने 8 करोड़ 88 लाख रुपये ब्याज सहित कंपनी को देने के लिए हरसैक के अकाउंट अटैच कर दिए।

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