नूंह में जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा करने और धमकी देने के मामलें में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अशु संजीव तिंजन की अदालत द्वारा सुनाया गया।